रामपुर पुलिस को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। हत्या के प्रयास के आठ साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2) की अदालत ने आरोपी अरकान को दोषी ठहराया है। उसे दस वर्ष के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
यह मामला थाना शाहाबाद क्षेत्र का है। 26 सितंबर 2018 को वादी पर गोली चलाकर जान से मारने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में थाना शाहाबाद में अरकान पुत्र नन्हे, निवासी नया ललवारा, के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 691/2018, धारा 307/34 और 323/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की कार्रवाई भी समयबद्ध ढंग से पूरी कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
30 जून 2026 को एडीजे-2 रामपुर की अदालत ने आरोपी अरकान को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रामपुर पुलिस ने बताया कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाना है। इसी अभियान के तहत पुलिस लगातार पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर रही है और अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर अपराधियों को कानून के मुताबिक सजा दिला रही है। पुलिस ने भविष्य में भी ऐसी प्रभावी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

