दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की पंचशील हायनिश के टावर 12 के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबे समय से लंबित रजिस्ट्री मामले में महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि टावर 12 के उन 29 फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री (सब-लीज) प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी की जाए, जिन्होंने इस मामले में याचिका दायर की थी।
ग्रेटर नोएडा की पंचशील हायनिश परियोजना के कुल 12 टावरों में से 2 टावर (टावर 11 और टावर 12) की रजिस्ट्री पिछले कई वर्षों से लंबित है। टावर 12 में 150 से अधिक फ्लैट मालिक निवास करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो फैसला आया है, वह केवल उन 29 फ्लैट मालिकों से संबंधित है, जिन्होंने इस मामले में याचिका दायर की थी। फ्लैट मालिकों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने और वर्षों पहले पजेशन लेने के बावजूद, तकनीकी कारणों से सब-लीज प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी।

