इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के स्कूलों के बाहर लगने वाले जाम और स्टूडे्ट्स की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक मार्शल की तैनाती संबंधी आदेशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने डीसीपी ट्रैफिक को निर्देश दिया कि जिन स्कूलों ने अब तक ट्रैफिक मार्शल तैनात नहीं किए हैं या इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किया जाए। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की पीठ ने कहा कि यदि कोई स्कूल तीन या उससे अधिक बार अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ट्रैफिक मार्शल तैनात नहीं करता है तो इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। इसके बाद ऐसे स्कूलों के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर अदालत विचार करेगी।

