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अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़ > राज्य > उत्तर प्रदेश > 15 दिनों में पंजीकरण कराएं कोचिंग संस्थान, अन्यथा होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेशराज्य

15 दिनों में पंजीकरण कराएं कोचिंग संस्थान, अन्यथा होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी

Amarkesadmin
Last updated: July 14, 2026 2:51 pm
Amarkesadmin
2 months ago
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सम्भल (बहजोई), 14 जुलाई 2026
आज कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल की अध्यक्षता में जनपद में संचालित कोचिंग संस्थानों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार ने अवगत कराया कि जनपद में पूर्व में 12 कोचिंग संस्थान पंजीकृत थे, जबकि वर्तमान में 10 कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण प्रभावी है। उन्होंने हाल ही में संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण की जानकारी भी जिलाधिकारी को दी।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में कोचिंग संस्थानों के कम पंजीकरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का सत्यापन कराया जाए तथा उनके पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में केवल पंजीकृत कोचिंग संस्थान ही संचालित हों।
फायर एनओसी के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि हाल ही में किए गए निरीक्षणों के आधार पर अग्निशमन अधिकारी से सूची प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान में सुरक्षित प्रवेश (एंट्री) एवं निकास (एग्जिट) की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त की जाए। साथ ही प्रत्येक कोचिंग संस्थान में पार्किंग की समुचित व्यवस्था रहे तथा बिना पार्किंग व्यवस्था वाले किसी भी कोचिंग संस्थान का संचालन न होने दिया जाए।
उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित अपंजीकृत कोचिंग संस्थानों को 15 दिन का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इस अवधि में सभी संस्थान निर्धारित मानकों की पूर्ति करते हुए अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से करा लें। इसके उपरांत यदि कोई कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण के संचालित पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जिन कोचिंग संस्थानों का हाल ही में निरीक्षण किया गया था और जिनमें निर्धारित मानक पूर्ण नहीं पाए गए थे, वे सभी संस्थान शीघ्र ही आवश्यक मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करें। अन्यथा उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रत्येक पंजीकृत कोचिंग संस्थान अपने पंजीकरण संख्या को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना भी सुनिश्चित करे।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक, जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार ,संगीता भार्गव सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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