By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • दिल्ली/एनसीआर
    • पंजाब
    • हरियाणा
  • मनोरंजन
    • खेल
    • फ़िल्मी जगत
  • अपराध
  • आध्यात्म
  • राजनीति
  • व्यापर
Reading: स्कीम का लाभ न देने पर वी-मार्ट रिटेल प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़
Font ResizerAa
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • अपराध
  • आध्यात्म
  • राजनीति
  • व्यापर
Search
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • दिल्ली/एनसीआर
    • पंजाब
    • हरियाणा
  • मनोरंजन
    • खेल
    • फ़िल्मी जगत
  • अपराध
  • आध्यात्म
  • राजनीति
  • व्यापर
Login Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़ > राज्य > उत्तर प्रदेश > स्कीम का लाभ न देने पर वी-मार्ट रिटेल प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी
उत्तर प्रदेशराज्य

स्कीम का लाभ न देने पर वी-मार्ट रिटेल प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी

Amarkesadmin
Last updated: April 14, 2026 1:13 pm
Amarkesadmin
4 months ago
Share
SHARE

स्कीम का लाभ न देने पर वी मार्ट रिटेल प्रबन्धक के वारंट जारी वी मार्ट रिटेल ने त्यौहार की स्कीमजरी की स्कीम के तहत 2500 रु की खरीदारी करने पर 99 रु अतिरिक्त भुगतान करने पर 1000 रु के मूल्य का बैग मुफ्त दिया जा रहा है उक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए चंदौसी निवासी अनमोल वार्ष्णेय ने 2500/2500 रु की खरीदारी कर 99-99 रु अतिरिक्त भुगतान किए और स्कीम के अंतर्गत चल रही योजना में दो बैगों की मांग की तो वी मार्ट रिटेल के प्रबंधक द्वारा बैग खत्म होने की बात कह कर शीघ्र ही बैग उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया अनमोल वार्ष्णेय द्वारा अनेकों चक्कर लगाए जाने के उपरांत भी स्कीम का लाभ न देने के कारण उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय से सम्पर्क किया और आप बीती बताई अधिवक्ता द्वारा उनकी ओर से जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल में परिवाद प्रस्तुत किया गया जहां आयोग ने वी मार्ट रिटेल के प्रबंधक को आदेश दिया कि स्कीम के अंतर्गत बैग की कीमत 2000 रु उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित अंदर दो माह में अदा करने तथा नियत अवधि में धनराशि अदा न करने पर ब्याज 9% वार्षिक की दर से देय होने तथा 10000 रु मानसिक कष्ट व आर्थिक हानि की मद में तथा ₹5000 रु वाद व्यय की मद में अदा करने के आदेश 5 अप्रैल 2025 को दिए परन्तु आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने जिला उपभोक्ता आयोग में उसकी शिकायत दर्ज कराई जहां आयोग ने वी मार्ट रिटेल के प्रबंधक को तलब किया परन्तु उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तो आयोग ने वी मार्ट रिटेल के प्रबंधक के विरुद्ध वारंट जारी किए हैं।

मुरादाबाद की सियासत में महमूद हसन का मजबूत प्रभाव
सपा प्रदेश सचिव शाहिद खान ने फीता काटकर एवं बल्लेबाजी कर किया धमाकेदार उद्घाटन
UP में जनगणना को लेकर शासन सख्त, लापरवाही पर जेल और जुर्माना तय
श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार
बिसौली के बिजली विभाग के सब स्टेशन पर मेंटीनेंस कार्य जारी
Share This Article
Facebook Email Print
Previous Article आंबेडकर जयंती पर अधिकारियों ने दिया सामाजिक समरसता का संदेश
Next Article थाना बिल्सी पुलिस टीम द्वारा 40 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा छिलका समेत 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

about us

अमर केसरी एक पेशेवर हिंदी दैनिक न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको हर दिन रोचक, ज्ञानवर्धक और विश्वसनीय खबरें प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य है कि आप हमारे कंटेंट का आनंद लें और हर रोज़ की ताज़ा खबरों से अपडेट रहें।

  • Home
  • Privacy Policy
  • About Us
  • Contact
  • Disclaimer

विज्ञापन के लिए संपर्क करें:

Email:- amarkesarihindidainiknews@gmail.com

Phone:- +91 88650 09400

© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?