बाल विवाह के खात्मे के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे – गौरीशंकर चौधरी
सम्भल: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्भल के तत्वाधान में रविवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंदौसी में मेगा / वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के सभी विभागों के साथ जिले में बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी प्रयत्न संस्था को भी आमंत्रित किया गया था जिसमें संस्था के प्रभारी गौरीशंकर चौधरी ने बाल विवाह के खिलाफ चलाया जा रहे सौ दिवसीय अभियान के विषय में जानकारी देते हुए बताया की जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भुवन रिभू का सपना है 2030 तक भारत बाल विवाह मुक्त हो लेकिन वह तभी संभव है जब सभी एक साथ इस समाजिक बुराई को खत्म करने के लिये साथ आएं, अठारह साल से कम उम्र की लड़की और इक्कीस साल से कम उम्र के लड़के के विवाह के आयोजन में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी जिसमें शादी कराने वाले पंडित से लेकर नाई हलवाई टेंट वाला और सभी सेवा प्रदाताओं के साथ जो भी बाल विवाह के आयोजन में सम्मिलित होगा उन सभी को दो साल की सजा और एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं यदि आप कहीं बाल विवाह होता देखें, तो तुरंत इन नंबरों पर सूचना दें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस 112, जे आर सी हेल्पलाइन 1800-102-7222 आपका एक छोटासा प्रयास किसी बच्चे का पूरा जीवन बचा सकता है।

