देशभर में पेपर लीक रोकने के लिए नया सख्त कानून लागू हो गया है. कानून मंत्रालय ने 31 जुलाई 2026 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसे द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन आफ अनफेयर मींस अमेंडमेट ऐक्ट 2026 नाम दिया गया है. लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल इसी हफ्ते पास हुआ था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह पूरे देश में प्रभावी हो गया है.
नये कानून में पेपर लीक करने वालों के लिए सजा बहुत सख्त कर दी गई है. अब दोषियों को पांच से दस साल तक की जेल हो सकती है. पहले यह सजा तीन से पांच साल तक थी. जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर पचास लाख रुपये तक कर दिया गया है. सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना होगा. संगठित अपराध के मामले में सात साल की जेल और दस करोड़ का जुर्माना लगेगा. इस कानून से पेपर लीक माफियाओं में डर पैदा होगा.
पेपर लीक पर नया सख्त कानून लागू
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