By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • दिल्ली/एनसीआर
    • पंजाब
    • हरियाणा
  • मनोरंजन
    • खेल
    • फ़िल्मी जगत
  • अपराध
  • आध्यात्म
  • राजनीति
  • व्यापर
Reading: राजपाल यादव को जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट का फैसला; साथ में लगा जुर्माना
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़
Font ResizerAa
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • अपराध
  • आध्यात्म
  • राजनीति
  • व्यापर
Search
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • दिल्ली/एनसीआर
    • पंजाब
    • हरियाणा
  • मनोरंजन
    • खेल
    • फ़िल्मी जगत
  • अपराध
  • आध्यात्म
  • राजनीति
  • व्यापर
Login Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
अमर केसरी हिंदी दैनिक न्यूज़ > मनोरंजन > फ़िल्मी जगत > राजपाल यादव को जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट का फैसला; साथ में लगा जुर्माना
फ़िल्मी जगतमनोरंजन

राजपाल यादव को जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट का फैसला; साथ में लगा जुर्माना

Amarkesadmin
Last updated: July 10, 2026 2:38 pm
Amarkesadmin
3 weeks ago
Share
SHARE

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने चेक बाउंस केस में उन्‍हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई है. शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया और सजा के साथ एक्‍टर पर जुर्माना भी लगाया है. साथ ही सजा बरकरार रखते हुए राजपाल यादव के व्यवहार को ‘संदिग्ध’ बताया और अधिकारियों से उन्हें वापस जेल भेजने को कहा. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राजपाल यादव की उस चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को रद करने की मांग की थी. इसके साथ ही चेक बाउंस मामलों में उनकी दोषसिद्धि और सजा यथावत रहेगी. यह मामला कई चेक बाउंस मामलों से जुड़ा है, जिनमें ट्रायल कोर्ट ने अभिनेता को दोषी ठहराया था. राजपाल यादव ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शुक्रवार को अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी. साल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को इन मामलों में 6 महीने की सजा सुनाई, जिसे बाद में सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा. दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में सजा पर अंतरिम रोक लगाई और बकाया राशि चुकाने के लिए कई मौके दिए. लेकिन अदालत के मुताबिक बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान पूरा नहीं हुआ. इसी वजह से हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत वापस लेते हुए उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया.

जाह्नवी कपूर का खुलासा: मां के संघर्ष और उनके जीवन पर असर
‘इरादा गलत नहीं था’: कोर्ट की टिप्पणी के बाद भावुक हुए राजपाल यादव
मैं अपने हाथों से सोनम वानचुक का अनशन तुड़वाऊगी – राखी सावंत
शुभमन गिल के साथ हुआ धोखा? सूर्या-गंभीर ने छुपाई इतनी बड़ी बात, सेलेक्शन पर सनसनीखेज खुलासा
थलपति विजय की जीत पर इंडस्ट्री में खुशी का माहौल, टाइगर श्रॉफ से काजल अग्रवाल तक कई सेलेब्स ने दी बधाई
Share This Article
Facebook Email Print
Previous Article पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव को सांसदों ने दी अंतिम विदाई
Next Article मायावती पर चन्द्रशेखर का पलटवार- ‘मगरमच्छ के आंसू आप भी बहाइए’
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

about us

अमर केसरी एक पेशेवर हिंदी दैनिक न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको हर दिन रोचक, ज्ञानवर्धक और विश्वसनीय खबरें प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य है कि आप हमारे कंटेंट का आनंद लें और हर रोज़ की ताज़ा खबरों से अपडेट रहें।

  • Home
  • Privacy Policy
  • About Us
  • Contact
  • Disclaimer

विज्ञापन के लिए संपर्क करें:

Email:- amarkesarihindidainiknews@gmail.com

Phone:- +91 88650 09400

© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?