प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर बड़ा फैसला सुनाया है। गवाहों के बयान उनकी भाषा में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने यूपी DGP को सख्त निर्देश जारी किए हैं। BNSS की धारा-180 के तहत बयान दर्ज करने पर जोर दिया गया है। गवाहों से भ्रामक और दोषपूर्ण सवाल पूछने पर रोक लगाई गई है। न्याय का उद्देश्य दोषियों को सजा और निर्दोषों की रक्षा करना है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि गवाह का बयान उसी के शब्दों में दर्ज किया जाए। पुलिस अपनी तरफ से बयान में कुछ जोड़ नहीं सकती। DGP को अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया है।

