उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के बिना किसी भी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने यह नियम 15 अप्रैल से प्रभावी कर दिया है, जिससे लाखों वाहन स्वामियों पर सीधा असर पड़ेगा।
यह नियम खासतौर पर उन वाहनों पर लागू किया गया है जो अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हैं। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या दो करोड़ से अधिक है। 1 अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए सभी नए वाहनों में HSRP पहले से ही अनिवार्य रूप से लगी होती है, इसलिए उन पर इस नियम का असर नहीं पड़ेगा।

