थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा, शुभम रेस्टोरेन्ट में फायरिंग करने की घटना का 24 घण्टे में अनावरण करते हुए, घटना कारित करने वाले दो अभियुक्तों को एक खोखा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।”
संवाददाता वंदना शाहजहांपुर: पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक रोजा के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुए ।
वादी मुकदमा श्री ब्रजदीप आनन्द पुत्र अशोक कुमार निवासी मो0 ब्रजबिहार कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा वादी के शुभम रेस्टोरेन्ट पर आकर रंगदारी में 10000/- रुपये की मांग करना, मांग पूरी न होने पर जाति सूचक गाली गलौच करते हुए मारपीट कर जान से मारने की नियत से फायर करने के आरोप अंकित करते हुए तहरीर दी गयी, प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 25.01.2026 को थाना रोजा पर मु0अ0सं0 34/26 धारा 115(2),109(1),191(2),308(2),352,351(3) बीएनएस 2023 व 3(2)(v) SC/ST ACT बनाम अभियुक्तगण 1.मंयक मिश्रा पुत्र नामालूम 2.पियूष मिश्रा पुत्र नामालूम 3.योगेश पुत्र नामालूम निवासीगण मो0 लोधीपुर थाना रोजा शाहजहाँपुर 4.तीन चार साथी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । घटना की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना रोजा पुलिस की टीमें गठित की गयी जिनके द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर दबिश देकर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त कुलदीप उर्फ मयंक त्रिवेदी पुत्र उमेशचन्द्र त्रिवेदी निवासी मौहल्ला लोधीपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 38 वर्ष को दिनांक 27.01.2026 को अण्डरपास के पीछे रेलवे लाईन के पास से रोजा से समय 00.46 बजे से 00.53 बजे पर मय एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ सम्बन्धित मु0अ0सं0 34/26 धारा 115(2),109(1),191(2),308(2),352,351(3) बीएनएस 2023 व 3(2)(v) SC/ST ACT व 3/25 शस्त्र अधिनियम व अभियुक्त पीयूष त्रिवेदी पुत्र उमेशचन्द्र त्रिवेदी निवासी मौहल्ला लोधीपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 28 वर्ष को मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर दिनांक 27.01.26 को समय 11.40 बजे पर जमुका दोराहा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 34/26 धारा 115(2),109(1),191(2),308(2),352,351(3) बीएनएस 2023 व 3(2)(v) SC/ST ACT व 27 शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

