इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई तय की है।
यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
इस फैसले के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर नई कानूनी स्थिति बन गई है।

