बदायूं में 41 साल पहले 8 किलो देशी घी और 125 रुपये की लूट के मामले में आरोपी कल्लू और कन्हई बाइज्जत बरी,
1985 में राधेश्याम शर्मा ने दर्ज कराई थी एफआईआर,
निचली अदालत से सजा के बाद हाईकोर्ट में हुई थी अपील, सुनवाई के दौरान चार आरोपियों में हरपाल और हरचंद की हो चुकी है मौत,
41 साल बाद कल्लू और कन्हई को आरोपों से मिली मुक्ति

