बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और एक माह तक दुष्कर्म करने के मामले में सजा सुनाई है। इसमें दोषी दानवीर यादव को सात साल के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। मामले में आरोपी की बहन नन्हीं को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

