मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. कुलदीप सिंह ने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम-2003 की धारा-4 का अनुपालन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धूम्रपान का सेवन करने वाले 24 लोगों पर जुर्माना लगाया गया तथा उन्हें तम्बाकू का सेवन न करने के लिए जागरुक भी किया गया।
उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को जिला अस्पताल के कमरा नं0-4 में काउंसलिंग एवं औषधि उपचार के लिए भेजा गया ताकि वह तम्बाकू की लत से छुटकारा पा सकें।
कलेक्ट्रेट में धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई, 24 पर जुर्माना
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